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आरपीएफ रायगढ़ ने रेलवे टिकट के अवैध कारोबार करने वाले फोटो कॉपी के संचालक महेंद्र कबीर चौक निवासी क को पुख्ता सूचना पर दुकान में दबिश देकर उक्त युवक को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा- 143 रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही की

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रायगढ़ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर दिनांक 25 जुलाई 2026 को रे.सु.ब. पोस्ट रायगढ़ में सूचना मिला की एक युवक कबीर चौक उड़ीसा रोड रायगढ़ के पास में “महेंद्र मोबाइल फोटो कॉपी” के नाम से संचालित दुकान में रेलवे टिकट के अवैध कारोबार करता हैं पुख्ता सूचना पर दुकान में दबिश देकर उक्त युवक को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा- 143 रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई l रे.सु.ब.पोस्ट रायगढ़ प्रभारी कुलदीप कुमार से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 25 जुलाई 2026 को प्रभारी निरीक्षक रेसुब पोस्ट रायगढ़ के दिशा-निर्देश में स०उ०नि० एस०के० यादव, हमराह बल सदस्यों एम०के० मीना व मनोज कुमार के साथ स्थानीय पुलिस थाना जूटमिल के सहयोग से कबीर चौक उड़ीसा रोड रायगढ़ के पास में “महेंद्र मोबाइल फोटो कॉपी” के नाम से संचालित दुकान में रेलवे टिकट के अवैध कारोबार के संबंध मे समय 13:35 बजे दबिश दिया गया।उक्त दुकान संचालक ने नाम व पता पूछने पर प्रेमसागर साहू, पिता दामोदर प्रसाद साहू, उम्र- 35 वर्ष, पता- वार्ड न० 34 कबीर चौक नवापारा, थाना- जूटमिल, जिला- रायगढ़ (छ०ग०) बताया। रेलवे ई-टिकट बनाने के संबंध में पूछताछ करने एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जांच हेतु नोटिस दिया गया एवं उक्त दुकान संचालक से सहमति प्राप्त कर दुकान में रखे कंप्यूटर BENQ कंपनी का जांच किया गया।जिसमें प्रेमसागर साहू के द्वारा एक पर्सनल यूजर आईडी क्रमांक mahendrargh2007 से कुल 15 नग (PAST) जिसकी कुल कीमत लगभग 3514.95/- रुपये (तीन हजार पांच सौ चौदह रुपये पचानवे पैसे) का बनाना पाया। उक्त 15 नग रेलवे ई-टिकट बनाने के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति नहीं है। वह लगभग 03 वर्षों से रेलवे ई-टिकट का व्यापार कर रहा है। ग्राहकों के मांग पर प्रत्येक टिकट में 20/- रुपये अतिरिक्त चार्ज कमीशन के रूप में लेकर टिकट बनाना बताया। प्रथम दृष्टया दुकान संचालक प्रेमसागर साहू को रेल ई-टिकटों के अवैध व्यापार में संलिप्त पाए जाने पर दुकान संचालक प्रेमसागर साहू का अपराध संस्वीकृति कथन उपस्थित गवाहों के समक्ष दर्ज किया गया तथा 15 रेल ई-टिकट तथा सुसंगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को BNSS की धारा 105 के प्रावधानों के तहत जप्ती पत्रक बनाकर जप्त किया गया तथा जप्ती कार्यवाही का वीडियोग्राफी करके तैयार किया गया।मौका पंचनामा तथा नजरी नक्शा तैयार कर आरोपी प्रेमसागर साहू को जप्त संपत्ति सहित RPF पोस्ट रायगढ़ लाया गया एवं उक्त व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 2395/2026 दिनांक 25-07-2026 धारा 143 रेलवे अधिनियम दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार उसके परिजन को दी गई। सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत का लाभ दिया गया।

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