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रायगढ़-बिलासपुर लोकल में गैस सिलेंडर ले जाते एक युवक सघन चेकिंग अभियान में रायगढ़ आरपीएफ के हत्थे चढ़ा

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रायगढ़ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर
मंडल-बिलासपुर -रेसुब पोस्ट रायगढ़ की टीम ने रायगढ़-बिलासपुर लोकल के समय लगभग 07-20 बजे एक व्यक्ति को सीढ़ी के पास प्लास्टिक के बोरी में कुछ वजनी सामान ले कर खडे हुए देखे एवं उसके बोरी को खोल कर देखने पर पाया गया कि इंडेन कंपनी का 15.08 किलो ग्राम का लाल कलर का गैस सिलेंडर को ले जाते एक युवक को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ में रेल अधिनियम दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है ।इस संबंध में रेल सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ प्रभारी निरीक्षक कुलदीप कुमार ने मीडिया को बताया कि दिनांक 23 सितंबर-2026 को सहायक उप निरीक्षक एस के यादव एवं कार्यरत बल सदस्यों के साथ समय 06:20 बजे रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म में गस्त एवं चेकिंग के दौरान प्लेटफार्म नं- 2&3 में गाड़ी संख्या 68735 रायगढ़-बिलासपुर लोकल के समय लगभग 07-20 बजे एक व्यक्ति को सीढ़ी के पास प्लास्टिक के बोरी में कुछ वजनी सामान ले कर खडे हुए देखे एवं उसके बोरी को खोल कर देखने पर पाया गया कि इंडेन कंपनी का 15.08 किलो ग्राम का लाल कलर का गैस सिलेंडर मिला नाम व पता पूछने पर अपना नाम राहुल कुमार गोड पिता नारायण प्रसाद गोड उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम-ठठारी, थाना- बाराद्धवार जिला- सक्ती (छ-ग-)वर्तमान में केलो नदी के नीचे नगर निगम के दुकान के पिछे रायगढ़ थाना -चक्रधरनगर जिला- रायगढ़ (छ-ग-) बताया और आगे पूछताछ करने पर बताया कि वह खाली गैस सिलैंडर को अपने गांव ठठारी,) ले जाने के लिए लोकल गाड़ी का इंतजार कर रहा था तभी पकड़ा गया उसको अपने साथ गैस सिलैंडर ले जाने के संबंध में रेलवे द्वारा जारी कोई रसीद या अधिकार पत्र दिखाने के लिये कहा गया परंतु वह नही दिखा पाया और उसने ट्रेन से गैस सिलैंडर ले जाने का अपराध स्वीकार किया। तब उसे बताया गया कि गैस सिलैंडर ज्वलनशील के पदार्थ के श्रेणी में आता है, जो कि, धारा 164 रेलवे अधिनियम के तहत दंडनिय है। अतः आरोपी के पास से पाये गए 15.08 किलो के गैस सिलैंडर को उपस्थित गवाहों के समक्ष घटनास्थल पर ही जप्त किया गया एवं आरोपी एवं गवाहों का हस्ताक्षर करवा गया। पश्चात् अन्य वैधानिक कायवाही करने के उपरांत आरोपी को 15-08 किलो ग्राम के गैस सिलैंडर के साथ रेसुब पोस्ट रायगढ़ लाया गया। जहां पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र- 2613/2026 दिनांक 23 सितंबर 2026 धारा 164 रेल अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया एवं उसकी विधिवत गिरफ्तार कारित की गई। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को मोबाइल फोन के माध्यम से दी गई तथा उसे सरकारी अस्पताल मे स्वास्थ्य परिक्षण कराया गया जहां उसे डॉक्टर द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित किया गया आगे की वैधानिक कार्यवाही हेतु आरोपी को दिनांक 23-सितंबर 2026 को माननीय विशेष रेलवे न्यायालय बिलासपुर के समक्ष पेश किया गया।

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