रायगढ़ जिले में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है। कारखानों में सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रबंधन के विरुद्ध नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज कर श्रम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी क्रम में श्रम न्यायालय रायगढ़ द्वारा जुलाई 2026 में छह औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रकरणों में प्रबंधन को दोषी पाए जाने पर कुल 2 लाख 83 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कारखाना अधिनियम 1948 एवं छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में ये प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में दायर किए गए थे।श्रम न्यायालय द्वारा जुलाई माह में जिन प्रकरणों में दोष सिद्ध होने पर अर्थदण्ड लगाया गया,उनमें मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर प्रा.लि.यूनिट-2 पर 8 हजार रुपये,मेसर्स के.एल.एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन प्रा.लि. पर 25 हजार रुपये, मेसर्स सांई राम राईस मिल पर 50 हजार रुपये,मेसर्स श्री रूपणाधाम स्टील प्रा.लि.पर 50 हजार रुपये, मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड पर 1 लाख रुपये तथा मेसर्स सुनील स्पंज प्रा.लि. (रायगढ़ डिवीजन) पर 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।जिला प्रशासन ने औद्योगिक एवं निर्माण इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संबंधित विभाग को सुरक्षा मानकों एवं श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी दिशा में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा कारखानों एवं निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी की जा रही है। विभाग ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन से कारखाना अधिनियम एवं संबंधित नियमों में निर्धारित सुरक्षा प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने तथा श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है।
औद्योगिक सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर छह प्रतिष्ठानों पर 2.83 लाख रुपये का अर्थदण्ड
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