
रायगढ़ रेल दपूम रेलवेमंडल-बिलासपुर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ ने थाना प्रभारी के निर्देशन में बनाई गई विशेष टीम ने दिनांक 25 जून 2025 को एक मोबाइल दुकान में दबिश देकर एक युवक को रेल टिकट के अवैध व्यापार करते हुए धर दबोचा और उसके विरुद्ध धारा 143 रेल अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज कर लिया है। रेल सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ में पदस्थ निरीक्षक कुलदीप कुमार ने जानकारी देकर बताया कि दिनांक-25 जून 2025 को रेसुब पोस्ट रायगढ़ में उनके नेतृत्व में उप निरीक्षक संजय कुमार एस हमराह बल सदस्यों के साथ मुख् बीर खास सूचना के अधार पर स्थानीय पुलिस थाना-जुटमील के सहयोग से रायगढ-कनकतुरा रोड में धर्मपुर चौक दर्रामुडा के पास स्थित शेजल मोबाईल दुकान में समय लगभग 15ः00 बजे दबिश दिया गया। दुकान में संचालक मिला पूछने पर नाम व पता दिलीप कुमार,धीवर,पिता-स्व.गोरे लाल धीवर, उम्र-35 वर्ष,पता-धर्मपुर चौक दर्रामुडा,थाना-जुटमील, जिला- रायगढ,(छ.ग.) बताया। रेलवे ई टिकट की जॉच हेतु सहयोग देने नोटिस देकर इलेक्ट्रानिक समान मोबाईल (VivoT2Pro) को चेक करने पर एक नग व्यक्तिगत
यूजरआई.डी.dileepkumardheevar से 14 नग (पूर्व) का रेलवे आरक्षित ई टिकट बनाना पाया गया। जिसकी कुल कीमत लगभग 6400.21/-रूपये है। उक्त 14 नग रेलवे ई टिकट बनाने के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति हेतु नोटिस दिया गया। जिसमें उनके द्वारा वैध पत्र नही होना बताया। आगे पूछताछ में बताया कि, यह दुकान श्याम नारायण से प्रति माह 1500.00/-किराये पर है। मै उपरोक्त दुकान में लगभग 05 वर्षो से आन लाईन का काम व फोटो कापी कर रह हॅू। रेलवे ई-टिकट का काम लगभग 05 वर्षो से कर रहा हॅू। जरूरतमंद ग्राहकों के मांग पर टिकट बनाना और प्रत्येक टिकट में 50/- अतिरिक्त चार्ज कमीशन के रूप में लेना बताया। उक्त टिकट को बनाने के लिए मेल आई.डी क्रमांक-dileepdheevar@gmail.com एवं लेन-देन हेतु (01) भा.स्टेट बैंक-कबीर चौक रायगढ बचत खाता क्रमांक-32742622793, (02) भा.स्टेट बैंक-कबीर चौक रायगढ चालुखाताक्रमांक-42559598262, (03) बैंक ऑफ ईडिया खरसिया ब्रॉच
खाताक्रमांक-942610113333695 ओ.टी.पी. हेतु एयरटेल सिम क्रमांक-9993181227 का उपयोग कर स्वंय के मोबाईल (VivoT2Pro) का उपयोग कर टिकट बनाना बताया। उक्त व्यक्ति का स्वीकारोक्ति बयान दर्ज कर जप्ती की कार्यवाही एवं वैधानिक दस्तावेज एवं विडियोग्राफी तैयार कर आरोपी को मय जप्त संपत्ति एवं दस्तावेज के साथ पोस्ट लाया गया। दुकान संचालक-दिलीप कुमार धीवर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 2111/2025, दिनांक-25 जून 2025, धारा-143 रेलवे अधिनियम-1989 संशोधित 2003 दर्ज कर आरोपी को उसके अपराध से अवगत कराजीया गया,गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उसके परिजन को दी गई। सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत का लाभ दिया गया।



