साइबर फ्रॉड एवं अन्य अपराधों में अंकुश लगाने नए कानूनों में है कड़े प्रावधान-कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल
साक्ष्य के रूप में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए किए गए हैं प्रावधान: एसपी श्री दिव्यांग पटेल
01 जुलाई से लागू हो रहे नई संहिताओं पर जानकारी आयोजित हुई वृहत कार्यशाला
रायगढ़ आगामी1जुलाई 2024 से लागू हो रही नवीन कानून संहिताओं के संबंध में आज नगर निगम ऑडिटोरियम, पंजरी प्लांट, रायगढ़ में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्यसभा सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार नया कानून ला रही है, जिससे जनसामान्य को त्वरित न्याय मिलेगा, वहीं अपराधियों को भी जल्द सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून और इसकी धाराओं में किया गया बदलाव 01 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। इसका उद्देश्य आम जनता को त्वरित रूप से न्याय दिलाकर राहत प्रदान करना है, इसलिए नवीन कानून के बारे में हर सभी लोगों को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। राज्यसभा सांसद श्री सिंह ने कहा कि अपराधियों के लिए नए कानून में गंभीर सजा एवं समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए कड़े प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अब सारे रिकार्ड ऑनलाईन और कम्प्यूटरीकृत हो रहे है। नये कानून में वह सब सुविधा लोगों को उपलब्ध होगी, जिससे न्याय और निर्णय शीघ्र मिलेगा। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने कहा कि हमारा पहला कानून संविधान है। संविधान के अधीन बाकि कानून बनाये एवं अपनाये गये है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के माध्यम से समाज में सामाजिक सौहाद्र्र एवं समरसता बनाए रखने के लिए बनाए गए है। आ परिवर्तन या हनन नहीं हो रहा है इस अवसर पर एडिशनल एसपी श्री आकाश मरकाम, सीएसपी श्री आकाश शुक्ला,डीएसपी सर्वश्री अभिनव उपाध्याय, अखिलेश कौशिक,सिद्धांत तिवारी एवं अखिलेश कौशिक,एएसपी सुरेशा चौबे, जिला अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ ठाकुर, अध्यक्ष बार एसोसियेशन श्री रमेश शर्मा सहित, अधिकारी-कर्मचारी,शिक्षक,डॉक्टर एवं बड़ी संख्या जनसामान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम संचालन प्राचार्य श्री राजेश डेनियल ने किया।
नये कानून त्वरित न्याय और निर्णय को देंगे बढ़ावा-राज्यसभा सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
साइबर फ्रॉड एवं अन्य अपराधों में अंकुश लगाने नए कानूनों में है कड़े प्रावधान-कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल
साक्ष्य के रूप में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए किए गए हैं प्रावधान: एसपी श्री दिव्यांग पटेल
01 जुलाई से लागू हो रहे नई संहिताओं पर जानकारी आयोजित हुई वृहत कार्यशाला
रायगढ़ आगामी1जुलाई 2024 से लागू हो रही नवीन कानून संहिताओं के संबंध में आज नगर निगम ऑडिटोरियम, पंजरी प्लांट, रायगढ़ में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्यसभा सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार नया कानून ला रही है, जिससे जनसामान्य को त्वरित न्याय मिलेगा, वहीं अपराधियों को भी जल्द सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून और इसकी धाराओं में किया गया बदलाव 01 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। इसका उद्देश्य आम जनता को त्वरित रूप से न्याय दिलाकर राहत प्रदान करना है, इसलिए नवीन कानून के बारे में हर सभी लोगों को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। राज्यसभा सांसद श्री सिंह ने कहा कि अपराधियों के लिए नए कानून में गंभीर सजा एवं समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए कड़े प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अब सारे रिकार्ड ऑनलाईन और कम्प्यूटरीकृत हो रहे है। नये कानून में वह सब सुविधा लोगों को उपलब्ध होगी, जिससे न्याय और निर्णय शीघ्र मिलेगा। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने कहा कि हमारा पहला कानून संविधान है। संविधान के अधीन बाकि कानून बनाये एवं अपनाये गये है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के माध्यम से समाज में सामाजिक सौहाद्र्र एवं समरसता बनाए रखने के लिए बनाए गए है। आ परिवर्तन या हनन नहीं हो रहा है इस अवसर पर एडिशनल एसपी श्री आकाश मरकाम, सीएसपी श्री आकाश शुक्ला,डीएसपी सर्वश्री अभिनव उपाध्याय, अखिलेश कौशिक,सिद्धांत तिवारी एवं अखिलेश कौशिक,एएसपी सुरेशा चौबे, जिला अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ ठाकुर, अध्यक्ष बार एसोसियेशन श्री रमेश शर्मा सहित, अधिकारी-कर्मचारी,शिक्षक,डॉक्टर एवं बड़ी संख्या जनसामान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम संचालन प्राचार्य श्री राजेश डेनियल ने किया।