रायगढ़ जिले में पीएम राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिल्पा भगत ने जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को सड़क दुर्घटना के प्रत्येक प्रकरण को टीएमएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए।डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल पात्र व्यक्ति को दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये तक का कैशलेस उपचार सरकारी एवं चिन्हित निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाता है। दुर्घटना के समय पीड़ित,राहगीर अथवा कोई अन्य व्यक्ति 112 पर कॉल कर एम्बुलेंस एवं निकटतम नामित अस्पताल की जानकारी प्राप्त कर सकता है। डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि टीएमएस पोर्टल के माध्यम से अस्पतालों द्वारा पीड़ित का पंजीयन एवं उपचार संबंधी क्लेम ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। यह प्रक्रिया ई-डीएआर पोर्टल से भी जुड़ी है। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क दुर्घटना पीड़ित आर्थिक कठिनाई के कारण जीवनरक्षक उपचार से वंचित न हो और उसे समय पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिल सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जिले में योजना का अनिवार्य रूप से उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।



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