Homeरायगढ़ न्यूजपी.एम.आवास 2.0 के पात्र हितग्राहियों के आवश्यक दस्तावेजों के सरलीकरण की व्यवस्था...

पी.एम.आवास 2.0 के पात्र हितग्राहियों के आवश्यक दस्तावेजों के सरलीकरण की व्यवस्था हो-कांग्रेस पार्षदगण

रायगढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में पात्र हितग्राहियों के आवश्यक अर्हताओं में सरलीकरण के संबंध में माननीय आयुक्त महोदय को नागरीय निकाय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम पत्र सौपते हुए कांग्रेस पार्षद अनुपमा यादव व विकास ठेठवार ने मांग की कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश पर सभी वार्डों में शिविर का आयोजन किए जा रहे है जिसमे वास्तविक धरातल पर देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में उक्त योजना में नियम व आवश्यक दस्तावेज के कारण लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। विदित हो कि पिछले जन समस्या निवारण शिविर में सैकड़ों हितग्राहियों के आवेदन का निराकरण आज पर्यन्त तक भी नहीं हो पाया है। उक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में पात्र हितग्राहियों के आवश्यक अर्हताओं में सरलीकरण किया जाना जनहित में होगा। पूर्व में हितग्राही के परिजनों की सहमति से आवास निर्माण में चयनित कर आवास योजना में शामिल किया जाता था तथा पार्षद द्वारा जारी आय एवं निवास प्रमाण पत्र के आधार पर मान्य कर लिया जाता था। परन्तु वर्तमान में तहसीलदार की अनुमति अनिवार्य हो गयी है। साथ ही साथ जो वर्षों से काबिज है उनका सर्वे कर शासन द्वारा पट्टा वितरण किया जावे।कांग्रेस पार्षद द्वय अनुपमा यादव व विकास ठेठवार ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर माननीय नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव जी से आग्रह किया है कि प्रेषित पत्र पर गंभीरता पूर्वक विचार कर जनहित में कमजोर एवं मध्यम वर्गीय हितग्राही को आवास योजना का लाभ दिलाने की महती कृपा करें। तभी प्रधानमंत्री आवास योजना की महत्वपूर्ण योजना उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

spot_img

Must Read

spot_img